राहत : सरकार ने जारी की भारत सीरीज नम्बर प्लेट | New bharat series BH |

अब आपको जल्द ही सड़कों पर एक खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ी दिखेगी जिसकी शुरुआत BH से होगी। इस BH सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी उसे किसी दूसरे राज्य में जाने पर RC ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

NEW BH SERIES TRANSPORT POLICY

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नई BH सीरीज के वाहनों को पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा।

प्रमुख तथ्य :-

  • केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई सीरीज BH मार्क
  • राज्य बदलने पर गाड़ी का नहीं बदलेगा नंबर, बार-बार रजिस्ट्रेशन से राहत
  • 15 सितंबर से ये नियम लागू होंगे, मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन फीस भी तय की

सड़क परिवहन मंत्रालय तरफ से एक नए नोटिफिकेशन के बाद गाड़ियों के ट्रांसफर में सुविधा होने वाली है. सरकार की तरफ से अधिसूचित ये योजना स्वैच्छिक है. यानी  इसे अनिवार्य नहीं किया गया है.

Information for new BH Series

नवीन व्यवस्था के अंतर्गत भारत सीरीज (BH-series) के तहत नए वाहनों पर नए तरीके का रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाएगा।

इससे देश में हर साल जो लाखों की तादाद में वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है, उसमें कागजी कार्यवाही और समय नहीं लगेगा।

किसे होगा तुरंत लाभ :-

रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में हैं, ऐसे कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन BH (भारत) सीरीज में करा सकते हैं.

अभी क्या है व्यवस्था :-

अभी तक चल रहे रजिस्ट्रेशन नियमों के अनुसार अगर आपका वाहन एक निश्चित राज्य के अंतर्गत पंजीकृत है तो आप उसे दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक नहीं रख सकते |

अगर आपको ऐसा करना है तो अपना वाहन उसी राज्य में पंजीकृत करवाना होगा यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आपको नया पंजीकरण करवाना होगा |

उदाहरणतया अगर आप हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं और आपका वाहन हरियाणा राज्य में पंजीकृत है और आप किसी कारणवश अन्य राज्य मान लीजिए पंजाब या में सेटल होने चले गए हैं तो आपको पंजाब जाकर नया पंजीकरण करवाना होगा |

यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत जटिल है । इसके लिए आपको विभिन्न दस्तावेज वॅ गृह राज्य से No Objection Certificate चाहिए | अपने -2 राज्यों के अलग-2 नियम और अलग -2 ही Road Tax है जो इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देता है।

इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में भारत सीरीज नामक एक राष्ट्रीय पंजीकरण का शुभारंभ किया है जो 15 सितंबर, 2021 से लागू हो जाएगा ।

इसके तहत आपको अलग-2 राज्यों में दोबारा पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी अर्थात एक ही पंजीकरण करवाना होगा |

कैसा होगा BH series का नया नम्बर

YY BH 4144 XX

  • YY का अर्थ है पंजीकरण का वर्ष YEAR OF REGISTRATION
  • BH का अर्थ है भारत सीरीज
  • xxxx का अर्थ है 4 Random number (0001 से 9999)
  • XX – Alphabets (AA से ZZ)

यह नंबर प्लेट काले  और सफेद रंग का होगा. मतलब सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग में नंबर दर्ज होगा. शुरुआत BH से होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल का अंतिम दो डिजिट और फिर आगे नंबर होगा.

नियमों के अंतर्गत मंत्रालय ने ऐसे वाहून जिनकी कीमत 10 लाख ₹ तक है उन पर 8% रोड टैक्स लागू किया है। अगर वाहन की कीमत 10 से 20 लाख ₹ तक के बीच है तो 10 परसेंट रोड टैक्स और अगर कीमत 20 लाख से उपर कीमत वाले वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स निर्धारित किया गया है।

डीजल वाहनों के लिए अतिरिक्त 2% चार्ज व बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए 2% की छूट दी गई है।

 

Post by Digital Tohana Team 

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